Source : Reuters

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ईडी को कड़ी चेतावनी, ‘कानून के दायरे में काम करें, नागरिकों को परेशान न करें |

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें एजेंसी को कानून के अनुसार कार्य करने और नागरिकों को परेशान न करने की सख्त हिदायत दी। कोर्ट ने ईडी और शिकायतकर्ता दोनों पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया। यह मामला रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा था, जिसे कोर्ट ने बेबुनियाद और गैर-कानूनी करार दिया।


मामले का विवरण और पृष्ठभूमि

  1. शिकायत और आरोप:
    • यह मामला गुल आचरा, एक प्रॉपर्टी खरीददार द्वारा राकेश जैन, एक रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ दायर शिकायत पर आधारित था।
    • शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जैन ने प्रॉपर्टी लेन-देन में धोखाधड़ी और समझौते का उल्लंघन किया है।
    • इस शिकायत के आधार पर, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जाँच शुरू की और जैन को समन जारी किया।
  2. ईडी की जांच और कार्रवाई:
    • ईडी ने शिकायत को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और जैन को विशेष PMLA अदालत में बुलाया।
    • अगस्त 2014 में विशेष अदालत ने इस मामले में शिकायत को स्वीकार कर लिया।
  3. राकेश जैन की याचिका:
    • जैन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई को आधारहीन और उत्पीड़न करार दिया।
    • उनका तर्क था कि मनी लॉन्ड्रिंग या वित्तीय अनियमितता के कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं।

हाईकोर्ट के फैसले और टिप्पणियां

बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी की और ईडी की कार्रवाई को न केवल निरस्त किया बल्कि इसे गैर-कानूनी और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।

1. सबूतों की कमी और लापरवाही:

  • कोर्ट ने पाया कि ईडी ने बिना पुख्ता सबूतों के जांच शुरू की थी।
  • न्यायमूर्ति जाधव ने कहा कि ईडी ने शिकायत के तथ्यों पर ध्यान दिए बिना कार्रवाई की, जो कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है।

2. ईडी की अधिकारों का दुरुपयोग:

  • ईडी पर यह आरोप लगाया गया कि उसने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और पीएमएलए के तहत नागरिकों को परेशान किया।
  • कोर्ट ने कहा कि ईडी जैसी एजेंसियों को निष्पक्षता और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

3. नागरिक अधिकारों का संरक्षण:

  • न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को कानूनी एजेंसियों के उत्पीड़न से बचाने की जिम्मेदारी अदालतों की है।
  • यह फैसला नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है।

4. शिकायतकर्ता की भूमिका पर सवाल:

  • कोर्ट ने शिकायतकर्ता गुल आचरा की मंशा पर सवाल उठाए और उनकी शिकायत को दुर्भावनापूर्ण करार दिया।
  • अदालत ने इसे व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित बताया।

जुर्माने का आदेश

  1. ईडी पर ₹1 लाख का जुर्माना:
    • कोर्ट ने ईडी पर नागरिकों को परेशान करने और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया।
    • यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एजेंसियां जिम्मेदारी से काम करें।
  2. शिकायतकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना:
    • शिकायतकर्ता गुल आचरा पर भी ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
    • यह फैसला उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतें दर्ज कराते हैं।

जुर्माने का उपयोग:

  • कोर्ट ने आदेश दिया कि यह राशि चार सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट की कानून लाइब्रेरी में जमा की जाए।

फैसले का महत्व

यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कानूनी एजेंसियों की जवाबदेही और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में।

1. जांच एजेंसियों की जवाबदेही:

  • यह फैसला ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को कानूनी दायरे में रहकर काम करने की सख्त चेतावनी देता है।
  • यह सुनिश्चित करता है कि कानून का दुरुपयोग न हो।

2. नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा:

  • कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कानून का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है, न कि उन्हें परेशान करना।
  • यह फैसला उन नागरिकों के लिए राहत है जो सरकारी एजेंसियों के अत्याचार का सामना करते हैं।

3. पीएमएलए के दुरुपयोग पर रोक:

  • पीएमएलए जैसे कड़े कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह फैसला एक मिसाल बनेगा।
  • यह सुनिश्चित करेगा कि इस कानून का उपयोग केवल गंभीर वित्तीय अपराधों के लिए हो।

4. झूठी शिकायतों पर लगाम:

  • शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगाकर कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि झूठी शिकायतें दर्ज कराना अब सस्ता नहीं होगा।
  • यह कदम कानून के दुरुपयोग को हतोत्साहित करेगा।

अपील के लिए समय दिया गया

  • हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर एक सप्ताह की रोक लगाई है ताकि ईडी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सके।
  • यह दर्शाता है कि कोर्ट निष्पक्षता और अपील के अधिकार का सम्मान करता है।